देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारतें रविवार दोपहर 2:30 बजे विस्फोटक लगाकर गिरा दी जाएंगी।

31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए सुपरटेक के दोनों टावरों को 30 नवंबर 2021 तक गिराने का आदेश दिया।

आंकड़ों के मुताबिक, इसमें 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे. इनमें 248 लोगों ने रिफंड ले लिया और करीबन 133 खरीददारों को दूसरे प्रोजेक्ट में मकान दिए गए

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जांच में पाया कि इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान अग्नि सुरक्षा मानदंडों  और खुले स्थान के मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया था.

साधारणतया बिल्डिंगों के निर्माण के दौरान बिल्डिगों के बीच एक निश्चित दूरी होती है

लेकिन इन ट्विन टावरों के निर्माण के दौरान इन बातों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया था.

जांच में पाया गया कि टावर T-17 से सटे इलाके में 9 मीटर से भी कम का स्पेस गैप पाया गया जबकि नियम के मुताबिक यह जगह लगभग 20 मीटर होनी चाहिए थी.