उत्तर प्रदेश में 50 हजार से ज्यादा लोगों ने वसूली के डर से राशन कार्ड(Ration Card) वापस कर दिया. अब राज्य सरकार कह रही है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया. आखिर कार्ड वापस करने की मुनादी किसके कहने पर हुई?
इस महीने की शुरुआत से ही इस तरह की खबरें कई जिलों से आने लगीं और ये खबरें स्थानीय अधिकारियों के हवाले से छप रही थीं. कई जगह तो डुगडुगी पिटवाकर इस बारे में बाकायदा घोषणा की जा रही थी और इसका असर यह हुआ कि तमाम जिलों में लोग लाइनों में लगकर राशन कार्ड सरेंडर करने लगे.
कार्ड सरेंडर करने वाले लोगो का कहना
बुलंदशहर जिले के रहने वाले रवींद्र पाल भी राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं. उनका कहना था कि अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिली थी कि जो लोग अपात्र हैं वो राशन कार्ड सरेंडर कर दें वर्ना उनसे रिकवरी की जाएगी. रवींद्र पाल कहते हैं, “हमें पेंशन मिलती है इसलिए हमने अपना कार्ड सरेंडर कर दिया. हालांकि पेंशन बहुत कम मिलती है और उसमें खर्च नहीं चल सकता है लेकिन क्या करें. यदि रिकवरी की जाएगी तो हम कहां से देंगे.”
राशन कार्ड सरेंडर करने की लग रही लाइन
कई जिलों से Ration कार्ड सरेंडर करने और ना करने वालों से वसूली करने जैसी खबरें कई दिन तक अखबारों में छपती रहीं, TV चैनलों पर दिखती रहीं और लोग लाइनों में लगकर Ration Card सरेंडर भी करने लगे लेकिन ना तो स्थानीय अधिकारियों ने और ना ही शासन की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया.
कांग्रेस का कहना
पिछले हफ्ते कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में एक प्रेस कांफ्रेंस की और राशन कार्ड के कथित नए नियमों और राशन वसूली को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. पार्टी ने कहा कि सरकार ने वोट लेने के लिए अपने नेताओं की तस्वीर लगे झोलों में भरकर खूब राशन बांटे और अब लोगों से उस राशन की वसूली करने पर उतारू है. पार्टी ने इसे राज्य सरकार की क्रूरता का नमूना तक बता दिया.
कार्ड जमा करने का ऊपर से कोई आदेश नहीं था
इसके तुरंत बाद ही राज्य के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरव बाबू की ओर से एक बयान जारी किया गया कि ये सारी खबरें फर्जी और भ्रामक हैं, किसी तरह की वसूली करने या फिर राशन कार्ड सरेंडर करने के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं. बयान में यह भी कहा गया कि राशन कार्डों का नियमित रूप से सत्यापन होता है वो अपने तरीके से और अपने समय से किया जाएगा.
खाद्य एवं रसद आयुक्त के बयान में यह भी कहा गया कि राशन कार्डों के लिए वही नियम लागू हैं जो 7 अक्टूबर 2014 को लागू थे यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनने के बाद. जिन नए नियमों की चर्चाएं मीडिया में चल रही थीं, उनका जिक्र करते हुए बयान में उन्हें गलत बताया गया. इससे पहले राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने भी ऐसी खबरों को फेक न्यूज बताते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा.
इस मामले में खाद्य आयुक्त की ओर से यह स्पष्टीकरण जरूर आया है कि ये खबरें भ्रामक हैं लेकिन इस तरह के आदेश कुछ जिलों में निकाले गए थे और कुछ जगहों पर लाउडस्पीकर के जरिए इससे संबंधित घोषणाएं भी की गई थीं जिन्हें अखबारों में प्रकाशित भी किया गया था और टीवी चैनलों पर दिखाया भी गया था.
खुद अधिकारियों ने दिये आदेश
बांदा, झांसी, कन्नौज, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा इत्यादि कई जिलों में अधिकारियों की ओर से ऐसे आदेश निकाले गए थे और कुछ टीवी चैनलों में हमीरपुर और कुछ अन्य जगहों पर कार्ड सरेंडर करने वालों की लंबी लाइनें भी दिखाई गई थीं.
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार की ओर से ऐसे निर्देश नहीं थे तो जिले के अधिकारियों की ओर से ये निर्देश कैसे जारी हुए और यदि यह योजना सरकार की नहीं है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई होगी, जिन्होंने मनमाने तरीके से ये नियम निकाल दिए थे. यही नहीं, पिछले करीब दो हफ्ते से जब ऐसी खबरें छप रही थीं तो क्या संबंधित जिले के अधिकारियों और शासन के अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाई.
अधिकारी उमेश कुमार का कहना
20 मई को मिर्जापुर के जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी उमेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में निर्देश दिये थे कि जो लोग राशन कार्ड पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं उन लोगों से अपील कर दी जाए कि वो उस कार्ड को सरेंडर कर दें. यदि बाद में जांच हुई और अपात्र पाये गये तो उनसे नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी. अब तक उन्होंने जितना भी राशन लिया होगा उसकी रिकवरी की जाएगी जिसमें गेहूं 24 रुपये प्रति किलो और चावल 32 रुपये प्रति किलो की दर से वसूला जाएगा.
इसके अलावा 13 मई को मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि लोगों को मौका दिया गया है कि जो अपात्र हैं, वो अपना Ration Card खुद सरेंडर कर दें. नहीं तो जांच में अपात्र पाये जाने पर उनसे अभी तक लिये गये अनाज की वसूली की जाएगी. इस तरह से कई जिलों में स्थानीय अधिकारियों की ओर से फरमान जारी किए गए थे.
राशन कार्ड के नियम
ना सिर्फ राशन कार्ड सरेंडर करने और रिकवरी करने से संबंधित स्थानीय अधिकारियों के फरमान से लोगों में दुविधा हुई बल्कि पात्रता की कुछ ऐसी शर्तें भी बताई जा रही थीं जिन्हें लेकर लोगों में भ्रम रहा. मसलन, यदि किसी के पास पक्का मकान, लाइसेंसी हथियार इत्यादि है तो राशन कार्ड कटवाना होगा, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है.
राशन कार्ड जारी करते समय नहीं देखा गया पात्र और अपात्र
सरकार ने खुद कहा है कि पिछले दो साल में करीब तीस लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं. तो क्या Ration कार्ड जारी करते समय यह नहीं देखा गया कि कौन पात्र है और कौन अपात्र? या फिर तब इसलिए ज्यादा से ज्यादा राशन कार्ड जारी कर दिए गए क्योंकि सरकार को चुनाव का भी सामना करना था. बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी जिन्होंने इस तरह के आदेश अपने स्तर पर जारी कर दिए.
नियमो में कोई बदलाव नहीं
हालांकि सरकार अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि ये आदेश कैसे जारी किए गए और यह मामला इतना बड़ा कैसे हो गया. राशन कार्ड की पात्रता-अपात्रता संबंधी दिशा-निर्देश पहले से ही मौजूद हैं और सरकार ने उन नियमों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है.
राज्य के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री सतीश शर्मा कहते हैं, “विभिन्न जिलों में किसके आदेश पर डुगडुगी बजवाकर वसूली की चेतावनी दी गई, इस संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट भेजने का कहा गया है. वसूली का तो प्रावधान ही नहीं है, पता नहीं यह कैसे किया गया. हां, सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है और वह होता रहता है. हम तो इस योजना से लोगों को जोड़ रहे हैं. एक अप्रैल से 17 मई तक 1.17 लाख लोगों के कार्ड बनाए गए हैं.”
हजारो लोग राशनकार्ड कर चुके सरेंडर
अब तक पचास हजार से ज्यादा लोग ऐसी ही भ्रामक सूचनाओं के आधार पर अपने Ration Card सरेंडर कर चुके हैं. हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो जरूरतमंद हैं और Ration कार्ड की पात्रता की शर्तों का पालन भी करते हैं लेकिन जो भ्रामक नियम और शर्तें प्रसारित की गईं, उनकी वजह से बहुत से लोगों को अपने कार्ड सरेंडर करने पड़े.
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